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Wednesday, January 16, 2019

तीन तलाक के बाद पहले शौहर से निकाह करने के लिए हलाला जरूरी: देवबंदी उलमा


तीन तलाक के बाद पहले शौहर से निकाह करने के लिए हलाला जरूरी: देवबंदी उलमा


तलाकशुदा महिला का गैर मुस्लिम से शादी करने और फिर से पहले शौहर से निकाह करने के बारे में मुफ्तियों का साफ कहना है कि गैर मुस्लिम से निकाह नहीं हो सकता। यदि पहले पति ने तीन तलाक दिया है तो महिला को दूसरे मर्द से निकाह (हलाला) करना होगा। अगर एक या दो तलाक दिया है तो कुछ समय गुजारने के बाद वह पहले शौहर से निकाह कर सकती है। मंगलवार को मुंबई निवासी मनव्वर अंसारी देवबंद पहुंचा जहां उसने कई मुफ्तियों से मुलाकात की। इस दौरान उसने मुफ्तियों को बताया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला ने हिंदू लड़के से शादी की थी। करीब एक साल बाद वह उससे अलग हो गई। महिला का कहना है कि उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया था। अब वो दोबारा पहले पति से निकाह करना चाहती है। क्या वो ऐसा कर सकती है?

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