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Sunday, June 23, 2019

इनामी सिकंदर को हाईकोर्ट से राहत नहीं


इनामी सिकंदर को हाईकोर्ट से राहत नहीं

ढाई लाख के मोस्ट वांटेड बदन सिंह बददो के बेटे और 25 हजार के इनामी सिकंदर को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सिकंदर ने खुद को बेकसूर बताकर मुकदमे को रद्द करने की मांग करते हाईकोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
28 मार्च 2019 को कुख्यात बदन सिंह बद्दो को फतेहगढ़ पुलिस मेरठ लेकर आई थी। दिल्ली रोड स्थित मुकुट महल होटल से बद्दो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। इस मामले में फतेहगढ़ के दरोगा देशराज त्यागी, संतोष कुमार, सुनील कुमार, राजकुमार, ओमवीर भूपेंद्र सिंह के अलावा बद्दो के साथियों समेत 17 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें मुकुट महल होटल का मालिक मुकेश गुप्ता और बद्दो का बेटा सिकंदर भी नामजद था। मुकेश गुप्ता को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया। जबकि सिकंदर को पुलिस तलाश नहीं कर पाई। पुलिसकर्मियों को छोड़कर हाईकोर्ट से सभी आरोपियों की जमानत हो चुकी है।


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