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Wednesday, November 28, 2018

1984 सिख दंगा: दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की दोषियों की याचिका, 95 की हुई थी मौत


1984 सिख दंगा: दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की दोषियों की याचिका, 95 की हुई थी मौत
1984 सिख दंगा मामले में पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हुए दंगों के सिलसिले में दायर 88 दोषियों की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि निचली अदालत ने 1996 में सभी 88 दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। दोषियों ने सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसपर 22 साल बाद फैसला सुनाना था।
गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हुए दंगों में 95 शव बरामद हुए थे लेकिन किसी भी दोषी पर हत्या की धाराओं में आरोप तय नहीं हुए थे। पिछली सुनवाई में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि सभी 88 दोषियों पर निचली अदालत में ये आरोप साबित हो गए थे की इन लोगों ने 2 नवंबर 1984 को कर्फ्यू का उल्लंघन कर हिंसा की थी। उस हिंसा में त्रिलोकपुरी में करीब 95 लोगों की मौत हो गई थी और करीब सौ घरों को जला दिया गया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।


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