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Monday, January 28, 2019

महिला ने दर्ज कराया था झूठा उत्पीड़न केस, हाईकोर्ट ने लगाया 25 लाख रुपए का जुर्माना


महिला ने दर्ज कराया था झूठा उत्पीड़न केस, हाईकोर्ट ने लगाया 25 लाख रुपए का जुर्माना


बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला और उसके पति पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेहा गांधिर फील गुड इंडिया नाम की कंपनी से जुड़ी एक व्यवसायी हैं। ट्रेडमार्क उल्लंघन को लेकर उनका झगड़ा मुंबई की स्पाट एंड कंपनी से हो गया था और इसके बाद महिला ने इस कंपनी को झूठे उत्पीड़न केस में फंसाने की धमकी देना शुरु कर दिया। हरियाणा की व्यवसायी गांधिर ने मुंबई बेस्ड कंपनी से विवाद होने के बाद कथित तौर पर एक झूठा उत्पीड़न केस दर्ज कराया। मामले पर टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए जस्टिस एस. काटावल्ला ने खुलासा किया कि लोगों में अधिकारों के इस्तेमाल के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने ऐसे मामलों की आलोचना की और कहा कि न्यायालय ऐसे मामलों में सख्ती के साथ पेश आएगा। गांधिर ने भी यह बात मानी कि उसने गुस्से के चलते कंपनी के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। महिला ने कहा कि उसकी मंशा उत्पीड़न के आरोप की नहीं थी और सही मायने में वह इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी लेकिन डर और आपा खोने की वजह से उसने ऐसा किया। गांधिर के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने महिला पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में नरमी दिखाने से इस तरह के मामलों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। नियम और कानून बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आना जरूरी है। मुंबई की स्पाट एंड कंपनी ने गांधिर की फील गुड पर ट्रेडमार्क उल्लंघन का केस किया था। जिसके बाद महिला ने मुंबई की कंपनी के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया।



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